पुलिस द्वारा नशा तस्करों की संपत्ति सील,
युद्ध नशे विरूद्ध कार्रवाई जारी
डेराबस्सी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब गौरव यादव द्वारा राज्य भर में नशा मुक्त पंजाब के लिए शुरू की गई मुहिम “ युद्ध नशा विरूद्ध” के तहत एसएसपी एसएएस नगर हरमनदीप हंस, आईपीएस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एसएएस नगर की पुलिस ने हरचरण सिंह भुल्लर डीआईजी रूपनगर रेंज के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए थाना लालड़ू की सीमा में पड़ते लालड़ू क्षेत्र के दो नशा तस्करों की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68एफ के तहत नशा तस्करी की आय के रूप में जब्त/सील किया है।
एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि लालड़ू पुलिस स्टेशन की टीम ने सदरपुरा मोहल्ला लालड़ू निवासी जसवंत पाल सिंह और जसवीर सिंह से 4 क्विंटल 48 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। इनके खिलाफ लालड़ू थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 15/61 के तहत एफआईआर नंबर 82, दिनांक 16.04.2020 दर्ज की गई थी। मामले की जांच करते हुए, एसएचओ लालड़ू और उनकी टीम ने लगातार प्रयासों से जसवीर सिंह और सविता पाल (जसवंत पाल सिंह की पत्नी) के नाम पर लालड़ू स्थित 130 वर्ग गज के एक मकान की पहचान की, जिसकी कीमत ₹22 लाख 44 हजार है। मामले की गहन जांच और राजस्व विभाग से विवरण प्राप्त करने के बाद, इस घर की पहचान की गई और इसकी संपत्ति की कुर्की के संबंध में फाइल दिल्ली में कंपिटेंट अथॉरिटी को भेजी गई। लालड़ू पुलिस स्टेशन टीम के निरंतर प्रयासों से, संपत्ति को दिल्ली में संबंधित विभाग द्वारा SAFEM (FOP)A अधिनियम 1976 (तस्करी और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम की रोकथाम) के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ के तहत जब्त/सील कर दिया गया। एसएसपी ने आगे बताया कि अन्य नशा तस्करों की संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें जल्द ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत जब्त कर लिया जाएगा।

